ओपन 4 नियम उत्तर प्रदेश (up) में वितरित किए गए हैं। मुकुट रोग को ध्यान में रखते हुए, लॉकडाउन के कुछ समय बाद, प्रशासन ने विभिन्न अभ्यास शुरू करने का आदेश दिया है।
नए खुले नियमों के अनुसार, 21 सितंबर से, स्कूलों में कर्मचारियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण सलाह से संबंधित व्यवसाय के लिए बुलाया जा सकता है। 21 सितंबर से, कक्षा 9 से 12 तक की समझ रखने वाले, जो कंटेनर जोन में आते हैं, उन्हें अकेले स्कूलों में जाने की अनुमति होगी। इसके लिए, उन्हें अभिभावकों की मिश्रित सहमति की आवश्यकता होगी। 7 सितंबर 2020 से, मेट्रो रेल का मंचन किया जाएगा। इसके लिए स्वतंत्र रूप से एसओपी दिया जाएगा।
सभी सामाजिक, विद्वानों, खेल, डायवर्सन, सामाजिक, सख्त, राजनीतिक परियोजनाओं और अन्य समग्र अभ्यासों को 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की सीमा के साथ राज्य में शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। इस समय के दौरान, चेहरे के घूंघट के उपयोग और सामाजिक निष्कासन के पालन की आवश्यकता होगी। 20 सितंबर तक, 30 व्यक्तियों की एक सीमा को शादी के समारोह में जाने की अनुमति होगी और 20 व्यक्तियों की एक सीमा दफन सेवा में जाएगी। इसके बाद, 100 व्यक्तियों को शामिल होने की सीमा दी जाएगी।
नए नियमों के अनुसार, सभी थिएटर, पूल, मनोरंजन meekas, थिएटर और ऐसे सभी हॉल बंद रहेंगे। 21 सितंबर से ऑडिटोरियम के बाहर शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। कंटेनर ज़ोन के बाहर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर कोई भी तालाबंदी नहीं की जाएगी। प्रत्येक शुक्रवार रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक, लॉकडाउन चक्र अतीत की तरह आगे बढ़ेगा।
राष्ट्र में कोरोना की त्वरित चढ़ाई के बीच, गृह मंत्रालय ने शनिवार को अनलॉक -4 का नियम दिया। पांच महीनों के बाद, प्रशासन ने व्यक्तियों को भारी रियायतें देने का इरादा किया है। 100 व्यक्तियों के पास 21 सितंबर से शादी की सेवाओं, खेल, डायवर्जन, सख्त कार्यों में भाग लेने का विकल्प होगा। मेट्रो प्रशासन 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से शुरू होगा। सामाजिक अलगाव और सावधानी के लिए मार्ग प्रवेश द्वार पर स्टिकर लगाए जाएंगे। कोरोना नियमों के तहत मेट्रो प्रशासन को फिर से स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा, कई प्रकार की सीमाएं अतिरिक्त रूप से दी गई हैं। हो सकता है कि यह हो सकता है, भारी सामाजिक संबंध पर प्रतिबंध रहेगा और फिल्म गलियारों और इतने पर बंद रहेगा।
नए खुले नियमों के अनुसार, 21 सितंबर से, स्कूलों में कर्मचारियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण सलाह से संबंधित व्यवसाय के लिए बुलाया जा सकता है। 21 सितंबर से, कक्षा 9 से 12 तक की समझ रखने वाले, जो कंटेनर जोन में आते हैं, उन्हें अकेले स्कूलों में जाने की अनुमति होगी। इसके लिए, उन्हें अभिभावकों की मिश्रित सहमति की आवश्यकता होगी। 7 सितंबर 2020 से, मेट्रो रेल का मंचन किया जाएगा। इसके लिए स्वतंत्र रूप से एसओपी दिया जाएगा।
सभी सामाजिक, विद्वानों, खेल, डायवर्सन, सामाजिक, सख्त, राजनीतिक परियोजनाओं और अन्य समग्र अभ्यासों को 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की सीमा के साथ राज्य में शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। इस समय के दौरान, चेहरे के घूंघट के उपयोग और सामाजिक निष्कासन के पालन की आवश्यकता होगी। 20 सितंबर तक, 30 व्यक्तियों की एक सीमा को शादी के समारोह में जाने की अनुमति होगी और 20 व्यक्तियों की एक सीमा दफन सेवा में जाएगी। इसके बाद, 100 व्यक्तियों को शामिल होने की सीमा दी जाएगी।
नए नियमों के अनुसार, सभी थिएटर, पूल, मनोरंजन meekas, थिएटर और ऐसे सभी हॉल बंद रहेंगे। 21 सितंबर से ऑडिटोरियम के बाहर शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। कंटेनर ज़ोन के बाहर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर कोई भी तालाबंदी नहीं की जाएगी। प्रत्येक शुक्रवार रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक, लॉकडाउन चक्र अतीत की तरह आगे बढ़ेगा।
राष्ट्र में कोरोना की त्वरित चढ़ाई के बीच, गृह मंत्रालय ने शनिवार को अनलॉक -4 का नियम दिया। पांच महीनों के बाद, प्रशासन ने व्यक्तियों को भारी रियायतें देने का इरादा किया है। 100 व्यक्तियों के पास 21 सितंबर से शादी की सेवाओं, खेल, डायवर्जन, सख्त कार्यों में भाग लेने का विकल्प होगा। मेट्रो प्रशासन 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से शुरू होगा। सामाजिक अलगाव और सावधानी के लिए मार्ग प्रवेश द्वार पर स्टिकर लगाए जाएंगे। कोरोना नियमों के तहत मेट्रो प्रशासन को फिर से स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा, कई प्रकार की सीमाएं अतिरिक्त रूप से दी गई हैं। हो सकता है कि यह हो सकता है, भारी सामाजिक संबंध पर प्रतिबंध रहेगा और फिल्म गलियारों और इतने पर बंद रहेगा।
